सुप्रीम कोर्ट में आज

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1-प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई करेगा। कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं के अलावा जमीयत उलेमा ए हिंद ने भी कानून के समर्थन में याचिका दाखिल की है। साल 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली बनाए रखने की बात कहता है। इसे चुनौती देने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। इन याचिकाओं में इस कानून को मौलिक और संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध बताया गया है। कहा गया है कि यह कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध समुदाय को अपना अधिकार मांगने से वंचित करता है।


2- धार्मिक नाम और प्रतीक वाले चुनाव चिह्नों का इस्तेमाल करने वाली राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई करेगा। धर्म परिवर्तन कर जितेंद्र नारायण त्यागी बने सैयद वसीम रिजवी ने यह याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि धार्मिक नाम या चिह्नों का इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया जाए। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राजनीतिक पार्टियों को भी पक्षकार बनाने की इजाज़त दे दिया था।


3-मैरिटल रेप’ पर एफआईआर दर्ज कराने और इसे तलाक का आधार मनाने के लिए कानून बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई करेगा। यह याचिका वकील अनुजा कपूर ने दायर किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। इस जनहित याचिका में ‘वैवाहिक दुष्कर्म’ को तलाक का आधार बनाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है।

4-टेरर फंडिंग के आरोपित विनीत अग्रवाल की जमानत के खिलाफ एनआईए की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई करेगा। झारखंड हाइकोर्ट ने विनीत अग्रवाल को जमानत दे दिया था और अपने फैसले में कहा था कि आरोपी ने अपना व्यवसाय चलाने के लिए पैसा दिया था। इसलिए इन्हें जमानत दी जा सकती है। बता दें कि मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में लोडिंग एवं खनन के लिए कार्य कर रही कंपनियों पर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने समेत कई आरोप लगे हैं. इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है। वहीं रांची एनआईए की विशेष अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए एक याचिका दाखिल की थी. जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. हालांकि इसी मामले के आरोपी दिनेश केडिया को देश की शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी है।

5-पेट लवर्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई करेगा। पेट लवर्स एसोसिएशन ने जब्त किए गए पक्षियों के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट से दिशानिर्देश तय करने की मांग की है। ऐसा इस वजह से कि पशु पक्षियों के रोजगार से जुड़े दुकानदारों को आए दिन प्रताड़ना का शिकार न होना पड़े। एसोसिएशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले का कहना है कि गुजरात हाई कोर्ट के एक आदेश के कारण दुकानदारों को कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं बेवजह परेशान करती हैं। ऐसे में जरूरी हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट कानूनी स्थित स्पष्ट करे।

6- पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद स्वामी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा वापस लेने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई करेगा। पीड़ित युवती ने स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ शाहजहांपुर में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध इसी अपराध में आरोप पत्र दाखिल किया। हाईकोर्ट से स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तारी पर स्थगनादेश मिल गया। बाद में सरकार ने स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध इस आपराधिक मामले में अभियोजन वापसी की दरख्वास्त दी, जो खारिज हो गई।

7-विलुप्त प्रजाति के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिका पर 14 नवंबर को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राजस्थान और गुजरात में पक्षियों के आवास के साथ-साथ जहां भी संभव हो जमीन के ऊपर ओवरहेड बिजली लाइनों को जमीन के अंदर ही रखा जाए।

8-उत्तराखंड में स्थित कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में नियमों का उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई करेगा। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव बंसल ने दायर की है। बंसल की अर्जी पर सीईसी राजाजी टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले लालढांग—चिल्लरखाल मार्ग के उच्चीकरण और कॉर्बेट के पाखरो और मोरघाटी रेंज में पेड़ों के कथित अवैध कटान और इमारतों तथा जलीय क्षेत्रों के अवैध निर्माण की जांच कर रही है।

9-आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई करेगा। ताहिर हुसैन के खिलाफ तेजवीर सिंह नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उनका कहना था कि करावल नगर रोड पर स्थित ‘भरत वाटिका’ में अपने छोटे भाई की बेटी की शादी की तैयारियों में जुटे थे, जिसे दंगाइयों ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया और वाटिका के केयर टेकर से 62 हजार रुपये लूट लिए। शिकायतकर्ता का कहना है कि ताहिर अपनी छत से दंगाइयों को इस वाटिका में पत्थर और पेट्रोल बम फेंकने के लिए कथित तौर पर उकसा रहा था। जिसके खिलाफ ताहिर हुसैन ने याचिका दायर की है।

10-छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले के आरोपी अधिकारी अनिल टुटेजा की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली ईडी की याचिका पर 14 नवंबर को भी सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट 19 अक्टूबर को 3:30 बजे सुनवाई करेगा। ईडी ने अर्जी दाखिल कर मामले को छत्तीसगढ़ से बाहर ट्रांसफर करने की भी मांग की है।

11- आधार से चल-अचल संपत्ति को जोड़ने के मामले में दिल्ली हाइकोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वह भ्रष्टाचार को रोकने और अवैध तरीकों से बनाई गई बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के लिए उचित कदम उठाए। जनहित याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार को भ्रष्टाचार, काला धन और बेनामी लेनदेन को रोकने के लिए आधार नंबर के साथ नागरिकों की चल और अचल संपत्ति के दस्तावेजों को जोड़ने के लिए एक दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।

12-दिल्ली नई आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा का 14 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में बयान दर्ज किया जाएगा। दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गये हैं। CBI ने उनकी अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की। पिछली सुनवाई के दौरान आरोपी दिनेश अरोड़ा ने कोर्ट में साफ कहा था कि मैं स्वेच्छा से सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं। कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा से पूछा था कि क्या कोई दबाव या सीबीआई की तरफ से कोई धमकी तो नहीं मिली? इस पर दिनेश अरोड़ा ने कहा कि वह स्वेच्छा से सरकारी गवाह बन रहा है।

13-दिल्ली दंगा मामले में आरोपी आम आदमी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित अन्य के खिलाफ तय आरोपो पर 14 नवंबर को सुनवाई करेगा। 7 अन्य लोगों के साथ कथित तौर पर हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश और अवैध रूप से जमा होने के आरोप में कड़कड़डुमा कोर्ट ने आरोप तय किया था। अदालत ने पाया कि ताहिर हुसैन के खिलाफ दंगा भड़काने के गंभीर संदेह में घसीटते हुए पर्याप्त सामग्री थी।

14- कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली और आम आदमी पार्टी (आप) के संचार प्रभारी विजय नायर द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर राउज एवेन्यू कोर्ट 14 नवंबर को फैसला सुनायेगा। सीबीआई ने 27 सितंबर को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में जांच के दौरान इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ व्यवसायी विजय नायर को गिरफ्तार किया था।अभिषेक को सीबीआई ने हाल ही में दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्धारण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में गिरफ्तार किया था।

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