दिल्ली हाईकोर्ट ने BJP विधायक विजेंद्र गुप्ता से 1,000 लो-फ्लोर डीटीसी बसों की खरीद को लेकर दायर मानहानि के मुकदमे में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के खिलाफ उनके द्वारा किए गए कथित रूप से मानहानि सम्बधित ट्वीट को हटाने पर जवाब मांगा है।दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 जनवरी को BJP विधायक विजेंद्र गुप्ता से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
आपको बता दें, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का आरोप है कि विजेंद्र गुप्ता ने उनके ऊपर सार्वजनिक परिवहन के लिए फ्लोर बसों की खरीद प्रक्रिया में घोटाला करने का आरोप लगाया था जोकि पूरी तरह बेबुनियाद और उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को खराब करने वाला है,
गहलोत ने कोर्ट से विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ IPC की धारा 499/500/501 के तहत आपराधिक मानहानि पहुंचाने के लिए कानून कार्रवाई करने मांग की थी।