गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर भर की अदालतों में लॉ इंटर्न के लिए एक ड्रेस कोड तय किया है.अब से लॉ इंटर्न को दिल्ली की किसी भी कोर्ट में आने के लिए सफेद शर्ट, काली पैंट और काली टाई के ड्रेस कोड का पालन करना होगा.इसके साथ ही, हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि किसी भी कोर्ट के सामने पेश होने वाले वकीलों को भी तय ड्रेस के साथ सफेद बैंड पहनना होगा.बता दें, वकीलों के लिए तय ड्रेस कोड सफेद शर्ट, काली पैंट और सफेद बैंड के साथ एक काले रंग का वकीलों का गाउन है.
प्रसिद्ध अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि शहर की सिविल अदालतों से लेकर सर्वोच्च अदालत तक, किसी भी अदालत में पेश होने वाले वकीलों को उनके तय ड्रेस के साथ सफेद बैंड पहनना होगा. जबकि लॉ इंटर्न बार काउंसिल ऑफ दिल्ली द्वारा तय काली टाई, काली पैंट और सफेद शर्ट के साथ अदालत में आ सकते हैं.
लव मैरिज और लिव-इन-रिलेशनशिप में कैसे मिलेगी कानूनी मदद
दरअसल, ये निर्देश Second Year में कानून की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हार्दिक कपूर की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया. हार्दिक ने शाहदरा बार एसोसिएशन के द्वार नवंबर 2022 में जारी एक सर्कुलर को चुनौती दी थी. जिसमें लॉ इंटर्न के लिए सफेद शर्ट, काली पतलून और एक नीले कोट का ड्रेस कोड तय किया गया था.
1 दिसंबर, 2022 को हाई कोर्ट ने उस सर्कुलर को लागू करने पर रोक लगा दी थी.हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी बार एसोसिएशन को इंटर्न के लिए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड पर सुझाव देने के लिए 12 दिसंबर को एक बैठक का आयोजन करने के लिए कहा था. गुरुवार को एसबीए की ओर से पेश वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा तय नियमों के तहत वकीलों के लिए ड्रेस कोड और इंटर्न के लिए ड्रेस कोड तय करने वाले कानूनी शिक्षा नियम, 2008 के नियम 27 के बीच विरोधाभास है. वकील ने हाई कोर्ट को यह भी बताया कि कोर्ट में बड़ी संख्या में वकील बैंड के बजाय एक काली टाई पहनते हैं.
आपको आसमान के नीचे हर किसी की आलोचना करने की स्वतंत्रता है-CJI