विदेश मंत्रालय को विदेश यात्रा के दौरान Guideline तैयार करने के लिए निर्देश नहीं दें सकते-सुप्रीम कोर्ट

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भारतीयों की विदेशों में यात्रा के दौरान सुरक्षा के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करने की निर्देश देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया हैं।

CJI ने कहा, क्या हम विदेश मंत्रालय से यह कह सकते की विदेश जाने वाले किसी भारतीय को गिरफ्तार नहीं किया जाए? उन्होंने यह भी कहा कि हज़ारों लोग विदेश जाते है।हम विदेश मंत्रालय को ऐसा दिशानिर्देश तैयार करने के लिए निर्देश नही दें सकते हैं.यदि कोई नागरिक दूसरे देश में जाता है तो वह वहां के कानून द्वारा शासित होता है। ऐसे में दिशानिर्देश तैयार का निर्देश विदेश मंत्रालय को नही दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि विदेश में अगर किसी को गलत तरीके से हिरासत में लिया जाता है तो वह इसके लिए कानूनी मदद ले सकता है। इसमें दिशा निर्देश का क्या मतलब है?

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि विदेश जाने वाले भारतीयों को विदेश में गिरफ्तार नही किये जाने के लिए विदेश मंत्रालय को दिशा निर्देश जारी करे। याचीकाकर्ता कि ओर से कहा गया कि अबू धाबी में पुलिस ने हिरासत में लिया था। जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में याचीका दाखिल कर विदेश मंत्रालय को विदेश जाने वाले नागरिकों को हिरासत लेने के मामले में दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश देने की मांग की थी।

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