मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए ओबीसी आरक्षण को 14 फ़ीसदी से बढ़ाकर 27 फ़ीसदी किए जाने पर रोक लगाने वाले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया हैं। कोर्ट ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर से पूछा कि आपका लोकस क्या है। कोर्ट ने कहा- आप याचिका वापस लीजिए नही तो हम कॉस्ट लगाएंगे। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को वापस ले लिया।
जया ठाकुर की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट के इस आदेश के चलते पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरियों में भर्तियां बंद हो गई है.मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए ओबीसी आरक्षण को 14 फ़ीसदी से बढ़ाकर 27 फ़ीसदी किए जाने पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया हैं।
कमलनाथ सरकार के समय सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानो मे बढाए गए ओबीसी आरक्षण के सरकार के फैसले पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है… हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याणिकाकर्ता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट की रोक हटाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट के इस रोक के चलते पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरियों में भर्तियां बंद हो गई है।