दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह अगले हफ्ते से रोज़ लंच के बाद मामले की सुनवाई करेगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने खालिद सैफी की ज़मानत याचिका पर शुक्रवार को अगली सुनवाई किया।
खालिद सैफी की तरफ से वकील रेबेका जॉन ने कहा खालिद सैफी एक ट्रैवल एजेंसी और एक ट्रस्ट चलाता है, इसमें कोई विवाद नहीं है कि खालिद सैफी खजूरी खास में विरोध प्रदर्शन कर रहा था
वकील रेबेका जॉन ने कहा कि खालिद सैफी DPSG व्हाट्सएप समूह का हिस्सा था, एजेंसी उस ग्रुप के चैट का इस्तेमाल खालिद सैफी के खिलाफ नहीं कर सकती है।
वकील रेबेका जॉन ने कहा कि ग्रुप के सदस्यों ने CAA NRC के खिलाफ शपथ ली गई थी, इसमें कुछ भी राजद्रोह जैसा नहीं है।