Saturday, June 21, 2025

Gujarat High Court: अहमदाबाद के चंदोला झील क्षेत्र में पुनर्वास याचिका खारिज

कोर्ट ने माना कि चंदोला झील एक जलाशय है और इस सरकारी जमीन पर कोई भी निर्माण अवैध है।

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Gujarat High Court ने 29 अप्रैल 2025 को अहमदाबाद के चंदोला झील क्षेत्र में चल रहे डिमोलिशन ऑपरेशन को बरकरार रखा और 18 याचिकाकर्ताओं की पुनर्वास और अभियान पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।

कोर्ट ने माना कि चंदोला झील एक जलाशय है और इस सरकारी जमीन पर कोई भी निर्माण अवैध है।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि डिमोलिशन बिना नोटिस के किया गया और यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, साथ ही उन्होंने राज्य की रिहैबिलिटेशन नीति के तहत वैकल्पिक आवास की मांग की थी।

जस्टिस मौना भट्ट ने कहा कि झील पर बने निर्माण अवैध हैं और लंबे समय तक कब्जे का दावा करने के लिए याचिकाकर्ताओं ने कोई वैलिड दस्तावेज पेश नहीं किए। कोर्ट ने गुजरात भूमि राजस्व संहिता की धारा 37 का हवाला देते हुए कहा कि जलाशय की जमीन पर निर्माण की अनुमति नहीं है। याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को भी खारिज किया गया कि बिना तटीय नियमन क्षेत्र (CRZ) माप के उनके घरों को जलाशय पर नहीं माना जा सकता।

पुनर्वास के लिए, कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से अहमदाबाद नगर निगम के समक्ष 2010 और 2013 की पुनर्वास नीतियों के तहत आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अवैध कब्जे को बनाए रखने के लिए विध्वंस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत याचिकाकर्ताओं के दावे गलत हैं, क्योंकि न तो भेदभाव का मामला बनता है और न ही अवैध निर्माण पर पुनर्वास का हक बनता है।

राज्य सरकार ने तर्क दिया कि यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी था, क्योंकि क्षेत्र में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की मौजूदगी और आपराधिक गतिविधियों की खुफिया जानकारी थी। विध्वंस में 80 जेसीबी, 60 डंपर और 2,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, जिसमें 2,000 अवैध निर्माण हटाए गए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 19 जून 2025 को निर्धारित की।

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