ज्ञानवापी मस्जिद विवाद- शिवलिंग मिलने के बाद वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद के उस भाग को किया सील, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई

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यूपी के वाराणसी शहर की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के विवाद के बीच वाराणसी कोर्ट को अवगत कराया गया है कि मस्जिद के भीतर शिवलिंग मिला है। इस सूचना के बाद वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के उस क्षेत्र/स्थान पर किसी के जाने पर रोक लगाने का आदेश पारित कर दिया है।

वाराणसी कोर्ट का आदेश

“कोर्ट के आदेश में जिलाधिकारी को ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है उसे पूरी तरह से सील कर दिया जाए, साथ ही उस स्थान पर किसी को भी जाने की अनुमति ना दी जाए”।

वाराणसी कोर्ट ने स्थान की सुरक्षा के लिए जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त और सीआरपीएफ कमांडेंट को निर्देश जारी किया है जिसमें परिसर को पूरी तरह से सुरक्षित रखने को कहा गया है।

इससे पहले कोर्ट ने 12 मई को अपना आदेश पारित करते हुए कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद- काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में सर्वे का काम जारी रहेगा और सर्वे के काम के लिए नियुक्त किए गये कोर्ट कमिश्नर को हटाया नहीं जाऐगा। कोर्ट ने वकील अजय मिश्रा और 2 अन्य लोगों को कोर्ट कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया था और उनसे 17 मई तक सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश जारी किया था।

हालांकि इसी बीच कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त करने और सर्वे कराये जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी। सुप्रीम कोर्ट ये याचिका अंजुमन इंतजामिया मैनेजमेंट कमेटी ने दाखिल की है जिसमें कहा गया है कि

“ ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरी तरह से आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है और ये कोर्ट का आदेश पूजा स्थल कानून- 1991 का उल्लंघन है”

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ये विशेष अनुमति याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें मांग की गयी थी कि वाराणसी कोर्ट के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कराये जाने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गये थे।

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना की अदालत में दाखिल याचिका में तुरन्त सुनवाई की मांग की गयी थी, मुख्य न्यायाधीश ने पिछले शुक्रवार को एक संक्षिप्त आदेश जारी करते हुए मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अदालत के समक्ष मामले को भेज दिया था जिस पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है।

क्या है ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद?

मामला 1991 से शुरू होता है जब कुछ हिन्दु शिव भक्तों ने वाराणसी की अदालत में एक याचिका दायर कर कहा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप बनी ज्ञानवापी मस्जिद को भगवान विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़ कर मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाया था।

दूसरी याचिका साल 2021 में पांच महिला शिव भक्तों ने वाराणसी की सिविल कोर्ट में दाखिल कर मांग की थी कि उन्हें पूजा करने का अधिकार दिया जाए क्योंकि वहां एक शिव मंदिर है। 

Khurram Nizami
Khurram Nizami

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