दिल्ली- हाईप्रोफ़ाइल शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने साढ़े छह साल बाद जमानत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्व राव, बीआर गवई और एएस बोपन्ना की बेंच ने आरोपी इंद्राणी को यह कहते हुए जमानत दी कि, “वह 6 साल से अधिक समय से जेल में है और निकट भविष्य में मुकदमा समाप्त नहीं हो पायेगा।”
बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवंबर 2021 में मुखर्जी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद शीर्ष अदालत में अपील की गई थी। मुखर्जी की तरफ से कोर्ट में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए। जबकि, सीबीआई की तरफ़ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू मौजूद रहे।
2015 से इस हत्याकांड की जांच सीबीआई कर रही है। मुंबई पुलिस के दर्ज मामले के अनुसार, शीना बोरा की अप्रैल 2012 में अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। यह मामला पहली बार अगस्त 2015 में इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर श्यामवर राय की एक अन्य मामले में हुई गिरफ्तारी के बाद सामने आया था।
पूछताछ के दौरान उसने अप्रैल 2012 में शीना बोरा की हत्या कर उसके शव को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में फेंकने की बात कबूली थी। सीबीआई ने इस मामले में इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना, मौजूदा पति पीटर मुखर्जी और ड्राइवर श्यामवर राय को आरोपी बनाया है।
इस मामले में सहआरोपी स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ रहे पीटर मुखर्जी को अदालत ने मार्च 2020 में ज़मानत दे दी थी।