2019 के लोकसभा में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी और कहा था कि सारे चोरों का सरनेम “मोदी” कैसे? सूरत की CJM कोर्ट ने सुबह 11 बजे फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को इस मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं तो राहुल गांधी ने कहा मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ बोलता हूं। मैंने किसी के खिलाफ जानबूझ कुछ ऐसा नहीं बोला जिससे किसी को नुकसान नहीं हुआ।
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला दो धाराओं 499 और 504 में था। IPC की धारा 504 में दोषी पाए जाने पर 2 साल की सजा का प्रावधान है।सूरत की अदालत ने राहुल के मोदी सरनेम वाले बयान पर 2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी। कोर्ट ने इसके अलावा सजा को 30 दिन के लिए फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। 2019 में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर। गौरतलब है कि राहुल गांधी इस सजा के खिलाफ उच्च अदालत में जा सकते हैं।