सूरत सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को मिली जमानत,13 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

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Rahul Gandhi, a senior leader of India's main opposition Congress party, waves towards his party supporters as he arrives at the New Delhi airport, after he appeared before a court in Surat in the western state of Gujarat, India, March 23, 2023. REUTERS/Adnan Abidi

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से मानहानि मामले में सूरत सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है. राहुल गांधी को सेशन कोर्ट ने अपील पर फैसला लेने तक जमानत दी है. राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में दो अलग-अलग याचिका दायर की गई हैं. इनमें से एक उनकी conviction के खिलाफ है और दूसरी इस पूरे मामले को लेकर है. राहुल गांधी की conviction पर सुनवाई 13 अप्रैल को होगी. हालांकि कोर्ट ने राहुल से कहा है कि उन्हें अगली सुनवाई पर कोर्ट मेंं उपस्थित होने की जरूरत नहीं है।

इस सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द होने के मामले में कुछ सामने नहीं आया है. वहीं जमानत से राहुल के बंगला छोड़ने पर स्टे नहीं मिलेगा. इस संबंध में आज किसी तरह का फैसला नहीं हुआ है।

बता दें, इससे पहले उन्हें सूरत की निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी. निचली अदालत के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी. बाद में राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भी दिया गया था. एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई के बाद राहुल गांधी ने सोमवार को कोर्ट में अर्जी लगाई है. इससे पहले शिकायतकर्ता को 10 अप्रैल तक कोर्ट में जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

दरअसल, 2019 में चुनाव कैंपेन के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक प्रचार रैली में मोदी सरनेम पर एक बयान दिया था. जिसके बाद गुजरात के एक विधायक पुरुणेश मोदी ने उनके खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था. इसी मामले में राहुल गांधी को मानहानि के मामले में निचली अदालत ने दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी।

Bhawna
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