अमृतपाल को हिरासत में रखना अवैध, मामला पहुंचा हाईकोर्ट, पंजाब सरकार सवालों के घेरे में

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अमृतपाल सिंह प्रमुख “वारिस पंजाब के” को पुलिस ने कड़ी मशक्कत करने के बाद हिरासत में ले लिया। अमृतपाल सिंह पर पुलिस ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन इसी बीच अमृतपाल सिंह को अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगा हैं. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

बठिंडा के रहने वाले इमरान सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि याचिकाकर्ता ‘वारिस पंजाब दे’ संगठन के कानूनी सलाहकार हैं। इस संगठन के प्रमुख दीप सिद्धू थे और उनकी मौत के बाद यह पद अमृतपाल ने संभाला था। 18 मार्च को केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के साथ मिलकर जालंधर से अमृतपाल को अवैध हिरासत में ले लिया। 

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि अमृतपाल सिंह को अवैध हिरासत में लिया गया है और इसका कारण तक स्पष्ट नहीं किया गया है। अमृतपाल के परिजनों तक को इस संदर्भ में जानकारी नहीं दी जा रही है, जो उसकी जान को बड़ा खतरा है। याचिकाकर्ता ने सुरक्षित अवैध हिरासत से छुड़ाने का निर्देश जारी करने की हाईकोर्ट से अपील की। साथ ही वारंट ऑफिसर नियुक्त करने का पंजाब सरकार को निर्देश जारी करने की अपील की। 

याचिकाकर्ता ने बताया कि वारंट ऑफिसर की नियुक्ति के लिए वह तय की गई फीस जमा करवाने को तैयार हैं। याचिका पर रविवार को ही सुनवाई करने की अपील की गई थी। इसके बाद जस्टिस एनएस शेखावत के निवास स्थान पर याची पक्ष को सुना गया और याचिका पर पंजाब सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।

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