मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैकलीन फर्नांडिस की पेशी

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200 करोड़ की ठगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैकलीन फर्नांडिस पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची.सुकेश चंद्रशेखर के करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सह आरोपी जैकलीन फर्नांडीस के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई.बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले से नाम जुड़ने के बाद से जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं.

ED के जांच अधिकारी के नही आने की वजह से सुनवाई 11 बजे शुरू हुई. जैकलीन फर्नांडिस के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कोर्ट में कहा कि ED बयान दे कि मामले में जांच पूरी हो गई है. ED के वकील ने अपना पक्ष रखते हए कहा कि मामले के जांच अधिकारी अभी मौजूद नहीं है इसलिए सुनवाई थोड़ी देर के लिए टाल दी जाए।

ED के वकील ने कहा जांच अधिकारी आ रहे उनका इंतज़ार किया जाए.कोर्ट ने ED के वकील को फटकार लगाई कहा जांच अधिकारी के आने तक आप जिरह शुरू कीजिए. इसके बाद ED के वकील ने कोर्ट के सामने मामले में दाखिल चार्जशीट पढ़ी. जज ने कहा कि आप हाई प्रोफाइल नामों का ज़िक्र करने से परहेज़ करें.कोर्ट ने ये भी कहा कि हम इन तथ्यों को क‌ई बार पढ़ और सुन चुके हैं।

कोर्ट ने कहा कि मुझे ये फर्क नहीं पड़ता की सामने कौन खड़ा है, इस चैयर के लिए सब बराबर हैं। चीजों को गारंटीड मत लिजिए। ED के वकील कोर्ट को कहा ने कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। कोर्ट ने ईडी के वकील से कहा कि क्या आप ये बयान दे सकते हैं कि मामले में जांच पूरी हो चुकी है? ED के वकील ने कहा कि हम अभी ऐसा नहीं कह सकते कि जांच पूरी हो चुकी है। मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी जमा कर सकते हैं।

कोर्ट ने कहा कि लोग जेल में हैं वो अपने जमानत के अधिकार की मांग कर रहे हैं।कोर्ट ने ED को कहा कि हम आपको अपनी बहस पूरी करने के लिए नहीं कह रहे है, लेकिन आप अपनी बहस शुरू करनी चाहिये ताकि सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो सके। जैकलीन फर्नांडीज के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कोर्ट से कहा कि अगर यहां आरोपी व्यक्तियों के लिए उनका मामला तय हो जाता है, तो कार्रवाई आगे बढ़ेगी, यदि नहीं तो एक और प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

कोर्ट ने ED से कहा कि CrPC की धारा 44 और 176 आपको आगे की जांच जारी रखने का विकल्प देती है लेकिन आप मुकदमे की कार्यवाही को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। अगर आप आज कार्यवाही करते हैं, तो इससे जेल के अंदर के लोगों के मन में एक प्रकार की संतुष्टि होगी। ED के वकील ने मामले में चार्जशीट पढ़ते हुए कोर्ट को बताया कि आप आरोपियों का ठगी का तरीका और इनका काम करने का ढंग देखिए देश के सर्वोच्च अधिकारियों के कार्यालयों के नाम पर संपर्क करते थे।

अभिनव (सुकेश चंद्रशेखर) शिकायतकर्ता को लगातार कह रहा था कि कई कॉर्पोरेट उनके संरक्षण में हैं, पैसे की मांग शुरू में नहीं की गई थी। कुछ दिनों के बाद, अभिनव ने शिकायतकर्ता से कहा कि उसे पार्टी फंड में योगदान देना होगा और उसे पार्टी कार्यालय जाना होगा जो नॉर्थ ब्लॉक में है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ की ठगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुनवाई टली।ED के वकील ने कोर्ट से कहा कि आगे की बहस के लिए वो अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, लिहाजा कोर्ट से आग्रह है कि मामले की आगे की सुनवाई मुल्तवी कर दी जाए। पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज शैलेन्द्र मलिक ने ED के आग्रह पर मामले की सुनवाई 20 दिसंबर तक के लिए टाली।

Bhawna
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