कोर्ट की अहम् सुनवाई

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1-नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 2 जनवरी को फैसला सुनायेगी।

साल 2016 में मोदी सरकार ने एक हजार रुपये और पांच सौ रुपये के नोटों को बंद करने का फैसला लिया था। सरकार के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नें कई याचिकाएं भी दाखिल की गई थीं।

कोर्ट ने सात दिसंबर को केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को निर्देश दिया था कि वे 2016 के फैसले से संबंधित सारे रिकॉर्ड उनको सौंपे। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

2-जबरन धर्मनन्तरण को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को सुनवाई करेगा।

इस याचिका में धमकाकर, आर्थिक फायदे का लालच देकर इत्यादि तरीके से जबरन मतांतरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र और राज्यों को कड़े कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

आपको बता दें कि अधिवक्ता आशुतोष कुमार शुक्ला ने धर्मनन्तरण से जुड़ी याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। जिसमें धोखे से होने वाले धर्मनन्तरण पर रोक लगाने के लिए एक विशेष कार्यबल के गठन की भी मांग की है।

3- आरएसएस के पूर्व विचारक के एन गोविंदाचार्य की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा जिसमें कहा गया था कि शीर्ष अदालत की कार्यवाही के लाइव प्रसारण का कॉपीराइट यूट्यूब जैसे निजी प्लेटफॉर्म को नहीं सौंपा जा सकता।

याचिका में कहा गया है, “स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के निर्देशों के अनुसार, लाइव स्ट्रीमिंग और संग्रहीत न्यायिक कार्यवाही पर कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए YouTube के साथ एक विशेष समझौता होना चाहिए। पीठ ने कहा था कि ये शुरुआती चरण हैं और शीर्ष अदालत के पास कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने के लिए अपना मंच होगा।

4-यूपी और उत्तराखंड में ‘लव जिहाद’ कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को सुनवाई करेगा।

यूपी में अभी ये सिर्फ एक अध्यादेश है, जबकि उत्तराखंड में ये 2018 में कानून बन चुका है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लव जिहाद कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी को लालच देकर, भटकाकर या डरा-धमकाकर धर्म बदलने को मजबूर करता है तो उसे पांच साल तक की सजा हो सकती है।

लेकिन कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि इस कानून के जरिए पुलिस और सरकार प्रेम करने वाले लोगों और अपने मां बाप की मर्ज़ी के बिना शादी करने वालों को परेशान कर रही है।

5-चुनाव सुधारों पर 2018 में जारी अपने निर्देश का अनुपालन नहीं करने को लेकर कानून एवं न्याय मंत्रालय में विधायी विभाग के एक सचिव के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध करने वाली एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को सुनवाई करेगा।

कोर्ट ने 11 नवंबर को सचिव को नोटिस जारी किया था। एनजीओ लोक प्रहरी की ओर से खुद पेश हुए याचिकाकर्ता एस.एन. शुक्ला ने अपनी अवमानना याचिका में दलील दी है कि 16 फरवरी 2018 को शीर्ष न्यायालय में कई निर्देश जारी किये थे, लेकिन बगैर किसी वैध या बाध्यकारी कारणों को लेकर उनका अनुपालन नहीं किया गया है।

6-तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के चार विधायकों के खरीद-फरोख्त के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को सुनवाई करेगा।

यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील एम एल शर्मा की ओर से दायर की गई है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के चार विधायक और साइबराबाद पुलिस के बीच ’नारियल पानी ले आइए’ कोडवर्ड का इस्तेमाल हुआ था। इसी कोडवर्ड के साथ मिली सूचना के बाद पुलिस ने मोइनाबाद फार्महाउस पहुंच आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

7-सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को सुनवाई करेगा।

सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने एक टीवी चैनल पर सीएम योगी आदित्यनाथ और गुरू अवैधनाथ के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके लिए उनके खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 153ए ,295ए, 298, 504 और 505(2) के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ़ रही है लेकिन वें फरार चल रहे हैं।

8-बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करना चाह रही पश्चिम बंगाल सरकार जिसको लेकर राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को सुनवाई करेगा।

पुलिस आसनसोल में एक कार्यक्रम में मची भगदड़ में 3 लोगों की मौत पर FIR दर्ज करना चाहती है। बता दें कि घटना 14 दिसंबर को एक कंबल वितरण कार्यक्रम में हुई थी, जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने हिस्सा लिया था. वहां भीड़भाड़ के कारण हुई भगदड़ में कतिथ तौर पर तीन लोगों की मौत हो गई थी।

9-केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर 25 लाख रुपये की मांग करने का आरोप लगाने वाली अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को सुनवाई करेगा।

वर्तिका ने कहा था कि राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) का सदस्य नियुक्त करने के एवज में उनसे ये पैसे मांगे गए थे। केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बदनाम करने के आरोप में वर्तिका सिंह के खिलाफ तीन FIR दर्ज की गई हैं।

वर्तिका सिंह का आरोप था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और दो अन्य ने उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग ( NCW) का सदस्य नियुक्त करने के लिए 25 लाख रुपये की मांग की थी।

10-हजार करोड़ रुपये के पंजाब ऐंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव (पीएमसी) घोटाला मामले में गिरफ्तार सारंग वधावन की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को सुनवाई करेगा।

सारंग वधावन को सात हजार करोड़ रुपये के पंजाब ऐंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव (पीएमसी) घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ के सामने इस मामले को रखा। पीठ में न्यायमूर्ति बीआरगवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत भी शामिल थे।

11-दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) सोसाइटी के दफ्तर में जबरन घुसने के मामले में निचली अदालत द्वारा कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को आरोपित के तौर पर समन जारी करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को सुनवाई करेगा।

बतादें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आखिर निचली अदालत कैसे एक पक्ष को देखकर और दूसरे पक्ष को नजरअंदाज कर कोई आदेश पास कर सकती है?

क्या सभी सुबूतों का परीक्षण करना अदालत की जिम्मेदारी नहीं है? सलमान खुर्शीद के वकील ने कोर्ट से कहा था कि जब मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया, तब तक उनके सामने पूरे रिकॉर्ड भी पेश नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था कि समन करने से पहले कोर्ट को मूल आरोपपत्र का संज्ञान लेना चाहिए था।

12-भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में आरोपी वेरनॉन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को सुनवाई करेगा।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि मामले में कार्रवाई पूरा करने में एक साल का समय लगेगा। इस मामले में प्रगति रिपोर्ट दाखिल हो चुका है।

बतादें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान वेरनॉन गोंजाल्विस से यह बताने को कहा था कि उन्होंने लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक वॉर एंड पीस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री अपने पास क्यों रखी।

13-प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उसके तीन सदस्यों के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दायर आरोप पत्र पर पटियाला हाउस कोर्ट 2 जनवरी को सुनवाई करेगा।

आरोपपत्र में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के अलावा परवेज अहमद, मोहम्मद इलियास और अब्दुल मुकीत को भी आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है।

ईडी की तरफ से चार्जशीट में बताया गया कि आरोपियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने PFI की ओर से नकद दान में सक्रिय भूमिका निभाई है और अज्ञात और संदिग्ध स्रोतों के जरिये PFI की बेहिसाब नकदी को बेदाग और वैध बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई है।

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