दिल्ली दंगों के आरोप उमर खालिद को आज सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल से रिहा किया गया. कड़कड़डुमा कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत दी गई हैंं। कोर्ट ने उमर खालिद से कहा है कि वह मीडिया से बात नहीं कर सकता है और न ही किसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। कोर्ट से उमर खालिद को 23 से 30 दिसंबर तक कि अंतरिम ज़मानत मिली है। कोर्ट ने उमर खालिद को 30 दिसंबर को सरेंडर करने का निर्देश दिया।
उमर खालिद 2030 में हुए दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश रचने का आरोपी हैं.3 दिसंबर को ही उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली कोर्ट से राहत मिली थी।
दिल्ली कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के एक मामले में उमर और खालिद सैफी को आरोपमुक्त किया था। इन दोनों को इस मामले में जमानत मिल गई थी लेकिन दिल्ली दंगों की साजिश में इनका नाम आने पर UAPA मामले में इन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया। उमर खालिद ने अपनी बहन की शादी के लिए कोर्ट से जमानत मांगी थी।