सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण खबरें

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1-पटना हाई कोर्ट द्वारा निलंबित किए जाने की कार्यवाही को चुनौती देने वाले अररिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनवाई करेगा।

राय ने दावा किया है कि उनके साथ संस्थागत भेदभाव किया गया है क्योंकि उन्होंने छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के पाक्सो के एक मामले में एक दिन में सुनवाई पूरी कर ली थी। इसके अलावा उन्होंने एक और मामले का हवाला दिया है जिसमें उन्होंने चार कार्यदिवसों में आरोपित को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी।

2-गोवा कांग्रेस के प्रमुख गिरीश चोडनकर द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनवाई करेगा।

चोडनकर ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 24 फरवरी, 2022 के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जिसमें गोवा विधानसभा के अध्यक्ष के उस आदेश को बरकरार रखा था। विधानसभा अध्यक्ष ने 2017 में कांग्रेस के 10 सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

ये कांग्रेस विधायक भाजपा के पाले में चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका(एसएलपी) में चोडनकर ने यह तर्क दिया गया है कि इस मामले में शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता है क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले से राजनीतिक अराजकता होगी और दलबदल की बुराइयों को बढ़ावा मिलेगा जो कि संविधान की दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के मकसद के खिलाफ है।

3-मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में कोर्ट 5 जनवरी को सुनवाई करेगा।

बतादें कि कुणाल कामरा ने जवाब में अपने ट्वीट्स के लिए माफी मांगने से इंकार किया है। कुणाल कामरा ने कहा है कि सिर्फ कुछ चुटकुलों से लोगों की नजर में न्यायपालिका का सम्मान कम नहीं हो जाएगा।

न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा खुद संस्थान के काम पर निर्भर करता है, ना कि न्यायपालिका की आलोचना या उसको लेकर की गई टिप्पणियों पर। बता दें कि कुणाल कामरा अक्सर अपने ट्वीट्स और वीडियोज की वजह से सुर्खियों में आ जाते हैं।

4-हल्द्वानी रेलवे भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनवाई करेगा। यह याचिका हल्द्वानी के शराफत खान समेत 11 लोगों ने दायर की है।

आपको बता दें कि मामले में अतिक्रमणकारियों को रेलवे नोटिस जारी कर चुका हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि 7 दिन के अंदर जगह खाली कर दें, नहीं तो जबरदस्ती अतिक्रमण हटाएगा। उस पर आने वाला खर्च कब्जेदारों से वसूला जाएगा।

हाईकोर्ट के आदेश पर बनभूलपुरा क्षेत्र से रेलवे की करीब 78 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया जाना है। इस दौरान अतिक्रमण की जद में करीब 4365 घर आ रहे हैं।

5-पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनवाई करेगा।

बता दें कि राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनावों के लिए पर्यवेक्षण और संचालन प्राधिकरण नियुक्त करते हैं। आयोग आम तौर पर मतदान और मतगणना के दिनों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस बलों पर की तैनाती करतें हैं।

6-ऑल इंडिया जज एसोसिएशन द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने देश की जिला अदालतों समेत सब-ऑर्डिनेट जुडिशियरी में काम करने वाले हजारों न्यायिक अधिकारियों का वेतन बढ़ाने का आदेश दिया था। जिसका पालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नही किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद न्यायिक अधिकारियों के लिए बढ़ा पे-स्केल लागू करने का निर्देश दिया था।

7-मुथूट ग्रुप के चेयरमैन एमजी जॉर्ज मुथूट मौत मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनवाई करेगा।

बताया जा रहा है कि 72 साल के एमजी जॉर्ज मुथूट अपने घर पर सीढ़ियों से गिर गए थे जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एस्कॉर्ट्स अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल के अनुसार शाम 6.58 पर जब उन्हें अस्पताल लाया गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। जिसकी जांच सीबीआई कर रही है।

8-MCD द्वारा अपने अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच संबंधी लोकपाल के आदेश को दी गई चुनौती वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 5 जनवरी को सुनवाई करेगा।

लोकपाल ने शहर में कथित रूप से अनाधिकृत निर्माण को लेकर मिली शिकायत के आधार पर निगम के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच के निर्देश दिए थे।

9-मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट 5 जनवरी को सुनवाई करेगा।

सत्येंद्र जैन ने 30 सितंबर, 2017 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दर्ज ईडी के मामले के संबंध में जमानत मांगी है। और अपनी याचिका में कहा है कि वह न तो गवाहों को प्रभावित करने और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में हैं. उन्होंने कहा कि वह उड़ान जोखिम सूची में भी नहीं हैं।

10-दिल्ली आबकारी नीति मामले में समीर महेंद्रू सहित सभी पांच लोग राउज एवेन्यू कोर्ट में हो सकते है पेश। कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए सभी पांचों को समन जारी किया था।

कोर्ट ने कहा था कि पेश दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पाया कि पांच आरोपी समीर महेंद्रू, मेसर्स खाओ गली रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स बबली बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड, इंडो स्पिरिट्स और मेसर्स इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कथित अपराध की आय को छुपाने या लेने में शामिल थे।

सभी पांचों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, इसलिए उन्हें उक्त अपराध के लिए इस अदालत के समक्ष उपस्थित होने और मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी करने का निर्देश दिया जाता है। उन्होंंने कहा कि अपराध की शेष राशि का पता लगाने के लिए कुछ लोगों व संस्ता के खिलाफ जांच अभी भी जारी है।

11-कंझावला केस के पांचों आरोपी मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन की पुलिस रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद 5 जनवरी को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा।

पिछली दिनों कोर्ट ने सभी पांचों को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा था कि इन सभी से कई अन्य तथ्यों का पता लगाना है।

12-श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब पूनावाला की 5 जनवरी को न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही है। 5 जनवरी को साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा।

13-वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगे के दौरान सरस्वती विहार के एक मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 जनवरी को सुनवाई करेगा।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सिख दंगा मामले में पेश होने का समन दिए जाने के बाद भी कोर्ट न पहुंचने पर सुल्तानपुरी के तत्कालीन एसएचओ को नोटिस जारी किया था। इस मामले में सह आरोपित ब्रह्मानंद गुप्ता को बचाव पक्ष ने गवाह के तौर पर पेश किया था।

इस मामले में दो आरोपितों पीरिया सांसी और कुशल सिंह की मौत हो चुकी है। सज्जन कुमार जेल में है। दो आरोपित ब्रह्मानंद और वेद प्रकाश जमानत पर बाहर हैं।

Bhawna
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