कोर्ट की अहम् खबरें

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1- भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मिली जमानत के खिलाफ दायर सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 20 जनवरी को सुनवाई करेगा।

सीबीआइ ने अनिल देशमुख को हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 12 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सीबीआइ को जमानत के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 10 दिन का समय दिया था। दरअसल, नवंबर में मुंबई की विशेष अदालत में अनिल देशमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था।

2-काली’ पोस्टर विवाद को लेकर फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलई की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 20 जनवरी को सुनवाई करेगा।

लीना ने उनके खिलाफ दर्ज कई मामलों में संरक्षण की मांग की है। दरअसल, उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री ‘काली’ में देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया था।

इस विवाद को लेकर लीना पर कई केस दर्ज हुए थे। अब लीना ने सुप्रीम कोर्ट से इन सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने और उन्हें रद्द करने की मांग की है।

3- गोवा के कर्लीज रेस्तरां को गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 20 जनवरी को सुनवाई करेगा।

पर्यावरण नियमों का उल्लंघन के चलते एनजीटी ने इसे गिराने का आदेश दिया था। ये वही कर्लीज रेस्तरां है जहां पर सोनाली फोगाट की हत्या हुई थी।

इस रेस्तरां के मालिक एडविन नुन्स ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की थी इसमें उन्होंने गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट ऑथोरिथी के कर्लीज रेस्तरां को गिराने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी जिसे एनजीटी ने खारिज कर दिया था। इसके बाद कर्लीज रेस्तरां के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

4-श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बैटरी चलित कार और पैदल यात्रियों के नया रास्ता खोलने के NGT के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 20 जनवरी को सुनवाई करेगा।

यह याचिका श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दायर की है। गौरतलब है कि एनजीटी ने वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को कई अहम आदेश दिए थे। एनजीटी ने कहा था कि अब एक बार में 50 हजार से ज्यादा लोगों को ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। वैष्णो देवी दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी तादाद को देखते हुए एनजीटी ने यह कदम उठाया था।

5-असम के नागांव जिला प्रशासन द्वारा जमीयत-ए-उलेमा की स्थानीय इकाई के एक अस्थायी कार्यालय से अतिक्रमित भूमि पर निर्मित कुछ आधी-अधूरी दुकानों को ध्वस्त किये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 20 जनवरी को सुनवाई करेगा।

यह याचिका जमीयत उलेमा ए हिंद और अन्य की ओर से दायर की गई है। जमीयत के एक स्थानीय पदाधिकारी नुरुल अमीन चौधरी द्वारा भूमि पर कथित रूप से कब्जा कर लिया गया था, जिसने उस जमीन पर संगठन का एक अस्थायी कार्यालय बनाया और लगभग दस दुकानों का निर्माण शुरू किया।

6-भ्रष्टाचार मामले में आरोपी दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट 20 जनवरी को सुनवाई करेगा।

पिछली सुनवाई में सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा था कि सत्येंद्र जैन को CBI के मामले में जमानत पर है। जैन के वकील ने कहा था कि CBI और ED के दस्तावेजों के अनुसार सत्येंद्र जैन और उनके परिवार सदस्यों के पास कोई पैसा नहीं आया। जैन के वकील ने कहा था कि पैसा सीधा कंपनियों के पास गया था।

7-वेतन 21 हजार रुपये से अधिक होने पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) द्वारा इलाज रोकने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 20 जनवरी को सुनवाई करेगा।

बुराड़ी स्थित संत नगर निवासी अर्जुन कुमार ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-दो स्थित निजी कंपनी में कार्यरत हैं। वह ईएसआइसी कार्ड धारक थे। दिसंबर 2022 में वह पिता सीताराम सिंह को कैंसर के इलाज के लिए रोहिणी स्थित ईएसआइसी अस्पताल ले गए थे, जहां से उन्हें एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया।

वहां उन्हें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी कराने का परामर्श दिया गया। एक कीमोथेरेपी कर दी गई थी।

8-आबकारी नीति मामले में आरोपी समीर महेंद्रु, शरद चन्द्र रेड्डी सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट 20 जनवरी को सुनवाई करेगा।

पिछली सुनवाई में ED ने कहा था कि सिर्फ खास लोगों के पास ही पॉलिसी की कॉपी थी, यह पब्लिक में उपलब्ध दस्तावेज नहीं था, कुछ लोगों को यह मोबाइल पर भेजा गया और फिर वहां से डिलीट कर दिया गया।

कोर्ट ने पूछा था कि किस समय उसको डिलीट किया गया क्या उसकी कोई जानकारी हैं क्योंकि आप कह रहे है कि एक समय पर ही सबने उसको डिलीट किया । ED ने कहा था कि जिन लोगों की कभी मुलाक़ात नहीं हुई वह पार्टनर बन रहे थे, सेलर और परचेज़र दोनों को पता था कि क्या हो रहा है।

9-सुकेश चंद्रशेखर से 200 करोड़ रुपये के मामले में दिल्ली पुलिस के EOW शाखा की ओर से दायर आरोप पत्र पर पटियाला हाउस कोर्ट 20 जनवरी को सुनवाई करेगा।

चंद्रशेखर पर सरकारी अधिकारी के रूप में दवा कंपनी रैनबैक्सी के पूर्व मालिक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से लगभग 200 करोड़ रुपये जबरन उगाही करने का आरोप है। आरोपपत्र में अभिनेत्रियों- जैकलीन फर्नांडीस, नोरा फतेही और चाहत खन्ना के 164 बयान शामिल हैं, जिन्हें जांच के दौरान दर्ज किया गया था।

Bhawna
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