अगर आप भी गाड़ी की बैकसीट पर सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं तो सावधान हो जाइए !
दिल्ली समेत कई राज्यों की ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने अब अब बैकसीट पर सीटबेल्ट (Seatbelt) ना लगाने के लिए चालान काटना शुरू कर दिया हैं। बीते दिनों टाटा संस के पूर्व चेयरमैन (Chairman) सायरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार वो पीछले सीट पर बिना सीट बेल्ट के बैठे हुए थे इस घटना के बाद सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की थी। कार की सीटिंग कैपेसिटी पहले से तय होती है, उसी के हिसाब से सीट बेल्ट्स भी होती हैं। जैसे, 4 सीटर गाड़ी में 4 सीट बेल्ट होंगी। दो आगे की सीट्स के लिए और दो पीछे की सीट्स के लिए। हमारे यहां पीछे की सीट पर दो के बजाय 3-3, 4-4 सवारियां बिठा ली जाती हैं। जबकि सीट बेल्ट तो सिर्फ दो पैसेंजर्स (Passenger) के लिए ही है। तो ऐसे में तीसरा शख्स अगर बेल्ट नहीं लगाए होगा तो नियम के मुताबिक चालान कटना तय है। एक चालान तो सीट बेल्ट न लगाने के लिए कटेगा और दूसरा क्षमता से ज्यादा सवारी बिठाने का। मोटर वीइकल ऐक्ट (Motor Vehicles Act) की धारा 194B (1) के तहत, सीट बेल्ट न लगाने पर 1,000 रुपये का चालान कटेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक़ हमारे देश में मात्र 7 प्रतिशत लोग ही पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाते हैं। सड़क और परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) की रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में सीट बेल्ट नहीं लगाने से 15,146 लोगों की मौत हो गई थी। यानी, हर दिन औसतन 41 मौत। इनमें से 7,810 मौत ड्राइवर की हुई थी, जबकि 7,336 मौतें यात्रियों की हुई थी। जबकि 39,102 लोग घायल हो गए थे। वहीं नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने जनवरी से जुलाई 2022 तक सीट बेल्ट उल्लंघन के लिए 20,579 चालान जारी किए हैं। वहीं सीट बेल्ट न पहनने पर चालान से जुड़े कई सवाल भी हैं, जिनपर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। खबर है कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है।
आपको बात दें ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती और बढ़ गई है तो बेहतर यही होगा कि आप भी एक बार ट्रैफिक नियमों का रिविजन कर लें नहीं तो तगड़ी चपत लगना तय है।