रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, ICJ ने वार क्राइम के लिए ठहराया जिम्मेदार

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रूस और यूक्रेन के बीच करीब एक साल से भी ज्यादा समय से जंग चल रही है। दोनों देशों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICJ) ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूसी संघ में लोगों खासकर बच्चों के अवैध ट्रांसफर के युद्ध अपराध के लिए कथित रूप से जिम्मेदार हैं।

रूस ने यूक्रेन की तरफ से लगाए गए इस तरह के अत्याचार के आरोपों को हर बार खारिज किया है। ICJ के प्री-ट्रायल चैंबर-2 ने पुतिन समेत दो अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। इनमें नाम मारिया अलेक्सेयेवना लवोवा-बेलोवा का है। 

कोर्ट का कहना है कि, 24 फरवरी, 2022 को रूस ने हमले की शुरुआत से ही यूक्रेनी कब्जे वाले क्षेत्र में कथित रूप से अपराधिक गतिविधि शुरू कर दी थी। इस बात पर विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि पुतिन ने सीधे तौर पर, दूसरों के साथ संयुक्त रूप से या दूसरों के माध्यम से ऐसे कृत्यों को करने के लिए व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी वहन की है.

ICJ ने कहा, कि रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय में बच्चों के अधिकारों की आयुक्त मारिया अलेक्सेयेवना लवोवा-बेलोवा बच्चों के अवैध निर्वासन और लोगों के अवैध ट्रांसफर के युद्ध अपराध के लिए कथित रूप से जिम्मेदार हैं। यूक्रेन ने कई बार रूस पर वार क्राइम के आरोप लगाए हैं। 

इसी बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सोमवार से रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं. इस दौरान वह व्लादिमीर पुतिन के साथ अहम बातचीत करेंगे और यूक्रेन में जंग को खत्म करने के लिए शांति वार्ता की पैरवी भी कर सकते हैं। वहीं अमेरिका ने शी-पुतिन की बैठक से पहले कहा कि वह यूक्रेन में संघर्ष विराम के आह्वान का विरोध करेगा।

Bhawna
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