1-दिल्ली हिंसा में आरोपी ताहिर हुसैन की ज़मानत याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट 21 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
पिछली सुनवाई ताहिर हुसैन के वकील सलमान खुर्शीद ने कहा था सभी मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं।
खुर्शीद ने कहा था कि सभी FIR में एक ही पैटर्न अपनाया गया है, एक FIR में दर्ज बयान हूबहू दूसरी FIR में भी है।
खुर्शीद ने कहा कि ताहिर हुसैन पर बंदूक का इस्तेमाल होने का कोई आरोप नहीं है।
2- क्या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वह दिल्ली जेल नियमों के तहत एक दोषी को फरलो दे सकता है, जब उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। इसको लेकर दिल्ली हाइकोर्ट 21 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
यह मामला नियम 1199 और 1200 कैदियों को पैरोल और फरलो देने से संबंधित हैं। नियम 1224 के नोट 2 में कहा गया है कि अगर किसी दोषी की अपील हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है या हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर करने की अवधि समाप्त नहीं हुई है, तो फरलो नहीं दी जाएगी और यह दोषी के लिए कोर्ट से उचित निर्देश के लिए खुला होगा।
3-सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन को मिलाने वाली पिंकी ईरानी की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद 21 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा।
पिछली सुनवाई में EOW ने कहा था कि आरोपी को कोई और अपराध करने से रोकने और अपराध की उचित जांच-पड़ताल करने और आरोपी द्वारा सबूत के गायब करने या किसी तरीके से छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की ज़रूरत है।
4-दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में अनियमितता मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 21 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
पिछली सुनवाई में अमानतुल्लाह खान राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश नहीं हुए थे क्योंकि उनके सीने में दर्द था जिसकी वजह से उनको इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। दिल्ली वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की ओर से मनमानी और अवैध नियुक्तियों का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की गई थी।