सोमवार को कोर्ट में अहम् सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट

1-छावला गैंगरेप मामला

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा पीडिता का परिवार।पीडिता के पिता की तरफ से दाखिल की जाएगी पुनर्विचार याचिका।

सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को दिए फैसले में तीनो दोषियों को बरी कर दिया था। जबकि निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट ने तीनो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी।
2012 मे 19 साल की लडकी के साथ गैंगरेप की वारदात हुई थी और उसकी हत्या कर दी गई थी।

अपडेट

छावला गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल.सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पीडिता परिवार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की.पीड़ित परिवार ने वकील संदीप शर्मा के ज़रीये सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका.सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को मामले में तीनो दोषियों को बरी कर दिया था.निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट ने तीनो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी.2012 मे 19 साल की लडकी के साथ गैंगरेप की वारदात हुई थी और उसकी हत्या कर दी गई थी

याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने DNA रिपोर्ट को नजरअंदाज किया,याचिका में कहा कि आरोपी की मोबाइल फोन के आधार पर लोकेशन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान नहीं किया

2-दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामला।

जस्टिस कृष्ण मुरारी की अनुपलब्धता के चलते मामले की सुनवाई टली। जस्टिस कृष्ण मुरारी की तबियत ठीक नही होने के कारण आज मामले की सुनवाई करने वाली पीठ नहीं बैठी।दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंधवी और केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बैठक करने के बाद कोर्ट को बताएंगे कि मामले की सुनवाई कब की जाए।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की सुनवाई 5 जजों से बड़ी पीठ के पास भेजा जाए। दिल्ली सरकार ने मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की पीठ तय करेगी कि मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जाए या नहीं।

3-झारखंड के अधिवक्ता राजीव कुमार रिश्वतकांड की जांच का मामला

कारोबारी अमित अग्रवाल ने अपने खिलाफ ईडी की जांच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती.सुप्रीम कोर्ट 12 दिसबंर को करेगा मामले की सुनवाई.दरअसल झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने अधिवक्ता राजीव कुमार रिश्वतकांड की जांच सीबीआइ को सौंप दी थी।

अदालत ने कहा कि सीबीआइ 15 दिनों में मामले की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कहा था।अदालत ने कहा था कि सीबीआइ इस बात का पता लगाए कि आखिर कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल ने झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में उनके न्यायिक पदाधिकारी, जांच एजेंसियों और राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ संबंध होने की बात में कितनी सच्चाई है।

अमित अग्रवाल ने इसी आधार पर वकील को रिश्वत देने की पेशकश की थी। हालकि कोर्ट ने अमित अग्रवाल की अर्जी को खारिज कर दिया था।झारखण्ड हाई कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी गई थी।

4-ED डाइरेक्ट संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के तीसरे एक्टेंशन को चुनौती देने का मामला।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हुआ। सुप्रीम कोर्ट मामले में अगले सोमवार को करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने याचिका दायर करते हुए सरकार के 17 नवंबर 2022 के आदेश को निरस्त करने की मांग की है।केंद्र सरकार ने सजंय मिश्रा को एक साल का कार्यकाल विस्तार दिया है।

5-ताजमहल के वास्तविक इतिहास का पता लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि इस संबंध में एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाने का आदेश दिया जाए, ताकि ताजमहल को असल में किसने बनवाया इसका पता लगाया जा सके।याचिका में दावा किया गया है कि ताजमहल को शाहजहां ने ही बनवाया था, इसके कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को रिसर्च करके आने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरातत्व विभाग से बात करिए। यहां क्यों आए हैं। वकील वरूण सिन्हा ने कहा कि हमने पुरातत्व विभाग को भी अप्रोच किया। ताजमहल के इतिहास को लेकर कोई स्पष्ट नहीं है।यह राजा मानसिंह का महल था। इसकी हकीकत सामने आनी चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तय करेंगे कि तथ्य गलत हैं।आप सरकार के समक्ष जाकर रिप्रेंजेनटेशन दें। आप पुरातत्व विभाग के पास जाएं।याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार।याचिका वापस लेने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी।

ताजमहल के वास्तविक इतिहास का पता लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ..याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार।याचिका वापस लेने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरातत्व विभाग से बात करिए। यहां क्यों आए हैं..वकील वरूण सिन्हा ने कहा कि हमने पुरातत्व विभाग को भी अप्रोच किया। ताजमहल के इतिहास को लेकर कोई स्पष्ट नहीं है।यह राजा मानसिंह का महल था। इसकी हकीकत सामने आनी चाहिए।

6-सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तय करेंगे कि तथ्य गलत हैं।आप सरकार के समक्ष जाकर रिप्रेंजेनटेशन दें। आप पुरातत्व विभाग के पास जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका खारिज करते हुए एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चाहे जो माने, आप देश के सभी नागरिकों को श्री श्री अनुकूल ठाकुर को भगवान मानने को कैसे कह सकते हैं।याचिकाकर्ता के जुर्माना नहीं लगाने की गुजारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जनहित याचिका का दुरुपयोग नहीं है। हमने तो कम जुर्माना लगाया है। किसी को हक नहीं जनहित याचिका का दुरुपयोग करने के लिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। यहां सभी को हक है आपने धर्म के हिसाब से पूजा करने का और अपने आराध्य को पूजने का।

7-आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (ईडब्ल्यूएस) मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज डीएमके ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।

सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच में से 3 जजों के बहुमत से EWS को 10% आरक्षण देने वाले संवैधानिक संशोधन को 7.11.2022 को बरकरार रखने का फैसला दिया था।DMK अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एमके स्टालिन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और EWS फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने का निर्णय लिया। नतीजतन आज डीएमके ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर की है।

8-सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तो देश को खत्म कर देंगे। अगर बॉर्डर क्षेत्र नहीं सुरक्षित है तो कैसे चलेगा।

पंजाब सरकार को देशी शराब की वजह से हो रही मौतों के मामले में फटकार लगाई‌। जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि यह ड्रग्स और शराब की समस्या पंजाब में एक गंभीर मुद्दा है। आप (सरकार) केवल एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, लेकिन उनका मामला ये है कि हरके मोहल्ले में शराब की भट्टी है। यह बहुत ही भयावह और खतरनाक है।

सुप्रीम कोर्ट राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के संबंध में एक मामले की सुनवाई कर रहा है।जस्टिस शाह ने कहा कि‌ आपको जब्त किए गए पैसे का इस्तेमाल जागरुकता अभियानों के लिए करना चाहिए। राज्य सरकार से पूछा कि पकड़े गए लोगों पर कब मुकदमा चलेगा? सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सोमवार को अगिला सुनवाई करेगा।

9-जबरन और लालच देकर धर्मांतरण के मामले पर सुनवाई शुरू।
एसजी तुषार मेहता ने कहा कि गुजरात सरकार का हलफनामा महत्वपूर्ण है। उन्होंने 2003 में कानून बनाया था। उस पर रोक लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर बार जब हम पूछ रहे हैं, आप यही कहते हैं। यह बहुत ही गंभीर मामला है। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा, मैंने बताया था कि लोग विभिन्न कारणों से, दवाओं आदि के लिए धर्मांतरण करते हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक तरीका है।

वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि मैंने कहा कि कुछ लोग परिवर्तित हो सकते हैं क्योंकि उनका मानना ​​है कि देवता उन्हें कुछ प्रदान करेंगे। एसजी ने कहा कि वैधानिक शासन यह निर्धारित करेगा कि व्यक्ति कुछ भोजन या विश्वास में परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो रहा है या नहीं। हेगड़े ने कहा कि एक संविधान पीठ का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर बार जब हम पूछ रहे हैं, आप यही कहते हैं। यह बहुत ही गंभीर मामला है।

एसजी ने कहा कि मैंने बताया था कि लोग विभिन्न कारणों से, दवाओं आदि के लिए धर्मांतरण करते हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक तरीका है।जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि इतना तकनीकी मत बनो। हम यहां यह देखने के लिए नहीं हैं कि कौन सही है या गलत, बल्कि चीजों को ठीक करने के लिए हैं। अगर कोई धर्मांतरण के लिए दान दे रहा है तो नीयत पर विचार करने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ लाए गए कानून पर पूरी जानकारी मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।अगले सोमवार को कोर्ट इस मामले में अगिला सुनवाई करेगा।

10-स्व.मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव आय से अधिक संपत्ति मामला।

सुप्रीम कोर्ट मामले में जनवरी में करेगा सुनवाई। CBI ने कोर्ट को बताया कि उसने सबूतों के अभाव में 2013 में जांच बंद कर दी थी।याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने CBI द्वारा जांच बंद किये जाने का विरोध किया।याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी के वकील ने कहा कि CVC को बताए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता था।

दिल्ली उच्च न्यायालय

1-दिल्ली हाई कोर्ट 26 वर्षीय विवाहित महिला के 33 हफ्ते के भ्रूण को हटाने की मांग का मामला।

दिल्ली हाइकोर्ट ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल को फटकार लगाई। मेडिकल बोर्ड गठित कर रिपोर्ट नही देने पर फटकार लगाई।डॉक्टर की तरफ से कहा गया कि MCD चुनाव में ड्यूटी होने के कारण मेडिकल बोर्ड का गठन नही हो पाया।दिल्ली हाइकोर्ट ने LNJP को आदेश दिया कि अभी मेडिकल बोर्ड का गठन कर 2 बजे तक कोर्ट में रिपोर्ट देने को कहा।कोर्ट 2 बजे करेगा इस मामले में सुनवाई।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल को महिला के भ्रूण की पड़ताल के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था। महिला ने अपने 33 हफ्ते के भ्रूण को हटाने की अनुमति मांगी है।

याचिका में कहा गया है कि गर्भधारण के बाद से याचिकाकर्ता ने कई अल्ट्रासाउंड कराए। 12 नवंबर के अल्ट्रासाउंड की जांच में पता चला कि महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण में सेरेब्रल विकार है। याचिकाकर्ता महिला ने अल्ट्रासाउंड टेस्ट की पुष्टि के लिए 14 नवंबर को एक निजी अल्ट्रासाउंड में जांच कराई। उसमें भी भ्रूण में सेरेब्रल विकार का पता चला।

2-दिल्ली दंगा मामले में UAPA के तहत आरोपी खालिद सैफी ने जमानत का मामला

दिल्ली दंगा मामले में UAPA के तहत आरोपी खालिद सैफी ने जमानत का मामला.दिल्ली हाईकोर्ट में खालिद सैफी की ज़मानत पर सुनवाई टली।दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई कर रही पीठ की अनुपलब्धता के चलते मामले की सुनवाई टली।दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को सुनवाई होगी।

दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई कर रही पीठ की अनुपलब्धता के चलते मामले की सुनवाई टली।दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को सुनवाई होगी।

3-दिल्ली नई शराब नीति में घोटाला मामला

आम पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली की ज़मानत को CBI द्वारा चुनौती देने का मामला.दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई की याचिका पर मामले की सुनवाई टली।दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में विजय नायर और अभिषेक बोइंपॉली ने सीबीआई की याचिका पर जवाब दाखिल किया।

दिल्ली हाइकोर्ट में सीबीआई और विजय नायर की तरफ से मामले की सुनवाई टालने की मांग किया।पिछली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों की ज़मानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया थापिछली सुनवाई में CBI ने कहा था कि दक्षिण भारत से दिल्ली 30 करोड कैश आया जो प्रभावशाली लोगों को दिया गया। जांच अभी बेहद संवेदनशील मोड़ पर है, CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट से निचली के जमानत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की.

राउज एवेन्यू कोर्ट

1-MCD चुनाव में कैश के बदले टिकट देने के मामले में आरोपी प्रिंस रघुवंशी की ज़मानत का मामला

राउज एवेन्यू कोर्ट से आरोपी प्रिंस रघुवंशी को ज़मानत मिली,ACB ने प्रिंस रघुवंशी की ज़मानत का विरोध किया था,ACB ने कहा था कि अभी मामले में जांच जारी है, यह लोग रिश्वत का पैसा लेने के किये गए थे, प्रिंस रघुवंशी ओम सिंह को पहले से जनता था, ऐसे में प्रिंस रघुवंशी को ज़मानत नहीं दी जानी चहिये

ACB ने प्रिंस रघुवंशी को टिकट के बदले कैश लेने के मामले में 15 नवंबर को गिरफ्तार किया था,MCD चुनाव में आप पार्टी के टिकट के बदले कैश के मामले में 15 नवंबर की रात को ओम सिंह, शिवशंकर पांडे और प्रिंस रघुवंशी के साथ घूस के 33 लाख रुपये लेकर शिकायतकर्ता के घर पहुंचा। यहां एसीबी ने एक स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में तीनों को कैश के साथ रंगेहाथों गिरफ्तार कर लिया था।

दरअसल कमला नगर के वार्ड नम्बर 69 की कार्यकर्ता शोभा खारी ने आरोप लगाया है कि MLA अखिलेश पति त्रिपाठी ने टिकट दिलाने के बदले 90 लाख रुपये की मांग की थी,शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने 35 लाख रुपये अखिलेशपति त्रिपाठी और 20 लाख रुपये वजीरपुर MLA राजेश गुप्ता को बतौर रिश्वत दिए थे। शोभा के मुताबिक बाकी 35 लाख रुपये टिकट में नाम आने के बाद देने थे।

2-दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार आरोपी शरद चंद्र रेड्डी ने दाखिल की ज़मानत याचिका

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शरद चंद्र रेड्डी की जमानत याचिका पर जारी किया नोटिस। मांगा जवाब। कोर्ट में 13 दिसंबर को 2 बजे इस मामले में करेगा अगिला सुनवाई। ED ने कोर्ट को बताया कि शरद चन्द्र रेड्डी के खिलाफ जांच लंबित है, अभी शरद चंद्र रेड्डी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है।

दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी बिनॉय बाबू और शरद चंद्र रेड्डी की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया.दोनों आरोपियों बिनॉय बाबू और शरद चंद्र रेड्डी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिय कोर्ट में पेश किया गया.राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बिनॉय बाबू और शरद चंद्र रेड्डी की न्यायिक हिरासत की अवधि 19 दिसंबर तक बढाई।मामले की सुनवाई कर रहे है जज MK नागपाल के छुट्टी पर होने के चलते बिनॉय बाबू और शरद चंद्र रेड्डी को लिंक जज विकास ढुल की कोर्ट में पेश किया गया।

3-दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति का मामला

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में 19 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। सत्येंद्र जैन के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने को लेकर CBI अपना पक्ष रखा।कोर्ट CBI द्वारा सत्येंद्र जैन के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है।आय से अधिक संपत्ति के मामले में CBI सत्येंद्र जैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।सीबीआई ने जैन पर 1.47 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया है।

Bhawna
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