सुप्रीम कोर्ट में आज (23.11.2022)

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1-हेट स्पीच को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई

हेट स्पीच को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 23 नवंबर को सुनवाई करेगा।

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच मीडिया और सोशल मीडिया पर है,

हमारा देश किधर जा रहा है ?,टीवी एंकरों की बड़ी जिम्मेदारी है।

टीवी एंकर गेस्ट को टाइम तक नहीं देते, ऐसे माहौल में केंद्र चुप क्यों है ? ”


2-ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से दायर याचिका

ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 23 नवंबर को सुनवाई करेगा।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि कई आपत्तियां फुटबॉल फेडरेशन, एआईएफएफ के प्रारूप संविधान को लेकर प्राप्त हुई।

संविधान के लिए तैयार मसौदे पर दी गई आपत्तियों को सारणीबद्ध करें,संविधान को अंतिम रूप दिया जा सके।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल करीब 12 साल तक AIFF के चेयरमैन रहे और वह अपने पद से हटने के लिए तैयार नहीं थे।

3-इच्छामृत्यु और गरिमा के साथ मरने का अधिकार

इच्छामृत्यु और गरिमा के साथ मरने का अधिकार कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 23 नवंबर को कर सकती है सुनवाई।

संविधान पीठ इच्छामृत्यु से जुड़े कुछ सवालों के समाधान के लिए इसे फिर से सुनवाई करने जा है है।

4-तमिलनाडु के ‘जल्लीकट्टू’ खेल और महाराष्ट्र की बैलगाड़ी दौड़ के खिलाफ दायर याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के ‘जल्लीकट्टू’ खेल और महाराष्ट्र की बैलगाड़ी दौड़ के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 23 नवंबर को सुनवाई करेगा।

इन याचिकाओं में तमिलनाडु व महाराष्ट्र सरकार के इन खेलों से संबंधित कानूनों को चुनौती दी गई है।

तमिलनाडु सरकार के वकील ने शीर्ष कोर्ट से आग्रह किया था कि वह जल्लीकट्टू (सांडों को काबू में करने के खेल) पर सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद करे,

मामले में एक संकलित रिपोर्ट पेश की जाना है।

5- यूनिटेक के मामले में सुप्रीम कोर्ट 23 नवंबर को सुनवाई करेगा

यूनिटेक के मामले में सुप्रीम कोर्ट 23 नवंबर को सुनवाई करेगा।

नोएडा विकास प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा

नोएडा विकास प्राधिकरण का सबसे बड़ा बकाएदर यूनीटेक बिल्डर है।

यूनीटेक बिल्डर का अथॉरिटी पर 9,678 करोड़ रुपये बकाया है।

साल 2006 से 2011 के बीच में यूनीटेक बिल्डर को 5 भूखंड आवंटित किए गए थे।

बिल्डर ने सिर्फ न्यूनतम राशि ही अथॉरिटी में जमा कराई. इसके बाद बिल्डर ने अथॉरिटी में कोई भी किस्त जमा नहीं की है।

6-तमिलनाडु की थूथुकुड़ी संसदीय सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका

2019 में संपन्न लोकसभा चुनाव में द्रमुक नेता कनिमोझी करुणानिधि के, तमिलनाडु की थूथुकुड़ी संसदीय सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका

सुप्रीम कोर्ट 23 नवंबर को सुनवाई करेगा।

कनिमोझी ने 2019 में थूथुकुड़ी क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और उनके निर्वाचन को एक मतदाता ए सनातन कुमार ने चुनौती दी थी।

मतदाता ने कहा था कि कनिमोझी ने पारिवारिक संपत्ति का खुलासा करते हुए अपने चुनावी हलफनामे में अपने पति के पैन नंबर का जिक्र नहीं किया था।

7-आसाराम बापू की बढ़ती आयु और बीमारी को वजह बताकर रिहाई की मांग वाली याचिका

रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम बापू ने बढ़ती आयु और बीमारी को वजह बताकर रिहाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 23 नवंबर को सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में आसाराम ने अपनी बिगड़ती सेहत और बीमारी का हवाला देते हुए बेहतर इलाज के लिए जमानत की गुहार लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आसाराम ने कहा है कि उनके ऊपर जिस तरह गंभीर मामले को लेकर ट्रायल चल रहा है,

ऐसे में उनको नहीं लगता कि ट्रायल उनके खिलाफ कभी खत्म होगा।

8दिल्ली वक्फ बोर्ड मामला

दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में ‘आप’ विधायक अमानतुल्लाह खान और 10 अन्य 23 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में होंगे पेश।

मामला 2016 में दिल्ली वक्फ बोर्ड के तमाम पदों पर नियमों के विरुद्ध भर्तियों के आरोपों से जुड़ा है।

अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे।

जांच एजेंसी का आरोप है कि खान ने अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश के तहत वक्फ बोर्ड के सीईओ और अन्य पदों पर अनुबंध आधार पर नियुक्ति की,जो कानून के खिलाफ और मनमानी थीं।

चार्जशीट में खान और आलम पर उन नियुक्तियों के लिए अपने आधिकारिक पद के गलत इस्तेमाल का आरोप भी लगाया गया।

9-मनी लॉन्ड्रिंग केस

मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कच्चे फलों और सब्जियों पर रोक लगाए जाने के खिलाफ दायर सत्येंद्र जैन की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट 23 नवंबर को सुनवाई करेगा।

जैन ने याचिका में कहा है कि धार्मिक उपवास के दौरान खाने-पीने की बुनियादी चीजों को रोकना जेल के अंदर उत्पीड़न के समान है. उन्होंने कहा कि उन्हें जेल परिसर में ‘जैन आहार’ और मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है।

Bhawna
Bhawna

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