महानायक अमिताभ बच्चन को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत

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महानायक अमिताभ बच्चन द्वारा अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को संरक्षित रखने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई. अमिताभ बच्चन ने उनकी आवाज, नाम और चेहरे से जुड़े किसी भी चीज के इस्तेमाल पर रोक लगाने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की थी.जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की.

अमिताभ बच्चन ने इसलिए यह बताते हुए इस याचिका को दाखिल किया की, किस प्रकार “बिग बी” के नाम का दुरूपयोग बढ़ गया है। उनके नाम और KBC के लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में बिग बी के वकील हरीश साल्वे पेश हुए। दिल्ली हाइकोर्ट से अमिताभ बच्चन को राहत मिल गई हैं। कोर्ट ने उनकी आवाज, नाम, लॉटरी, फर्जी वीडियो, पोस्टर और चेहरे से जुड़े चीज के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगा दिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी हुआ हैं कि अमिताभ बच्चन की आवाज, नाम और चेहरे से जुड़े किसी भी चीज (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) के इस्तेमाल पर उनकी अनुमति के बिना उपयोग नही किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री समेत सम्बधित विभाग को अमिताभ बच्चन से सम्बंधित चीजो को हटाने के लिए कहा जो बिना उनकी अनुमति के इस्तेमाल किया जा रहा है।

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