खालिद सैफी और उमर खालिद दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आरोप मुक्त

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दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शनिवार को JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के सदस्य खालिद सैफी को फरवरी 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आरोप मुक्त कर दिया। कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचला ने थाना खजूरी खास में दर्ज FIR 101/2020 में यह आदेश सुनाया। मामले में खालिद और सैफी दोनों जमानत पर हैं। हालांकि दोनों को दिल्ली दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश को अंज़ाम देने के आरोपों में UAPA के मामले में अभी जेल में ही हैं।

दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 109, 114, 147, 148, 149, 153-ए, 186, 212, 353, 395, 427, 435, 436, 452, 454, 505, 34 और 120-बी, सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के नुकसान की रोकथाम के 3 और 4 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने यह FIR दिल्ली दंगों के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक कांस्टेबल के बयान के आधार पर दर्ज की थी, जिसमें कहा गया था कि 24 फरवरी, 2020 को चांद बाग पुलिया के पास एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी और पथराव शुरू कर दिया था। आरोप है कि जब पुलिस अधिकारी खुद को बचाने के लिए पास की एक पार्किंग में गया, तो उग्र भीड़ ने पार्किंग का शटर तोड़ दिया और अंदर मौजूद लोगों की पिटाई की और वाहनों में भी आग लगा दी। इसके बाद मामला जांच के लिए 28 फरवरी, 2020 को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की बिल्डिंग का इस्तेमाल कथित दंगाइयों द्वारा “ईंटें मारने, पथराव करने, पेट्रोल बम फेंकने और एसिड बम फेंकने” के लिए किया गया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि उक्त सामग्री इमारत की तीसरी मंजिल और छत पर पड़ी मिली थी। हालांकि उमर खालिद भीड़ का हिस्सा नहीं था, लेकिन पुलिस ने उमर खालिद और खालिद सैफी पर मामले में आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया था।

मामले में उमर खालिद को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि उसके खिलाफ अधूरी सामग्री के आधार पर उसे सलाखों के पीछे रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह देखते हुए कि मामले की जांच पूरी हो चुकी थी और चार्जशीट भी दायर की जा चुकी थी, कोर्ट ने कहा था कि उसे “केवल इस तथ्य के कारण अनंत काल तक जेल में कैद नहीं रखा जा सकता है कि अन्य व्यक्ति जो दंगाई भीड़ का हिस्सा थे, उन्हें मामले में पहचान की जाए और गिरफ्तार किया जाए।

Bhawna
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