कोर्ट में आज क्या खास (30.11.2022)

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1-महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट 30 नवंबर को सुनवाई करेगा।

दोनों राज्यों के बीच पांच दशकों से सीमा विवाद चल रहा है। 1947 में आजादी मिलने के बाद देश में भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे की मांग उठने लगी।

पहले श्याम धर कृष्ण आयोग बना। इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को देशहित के खिलाफ बताया।

हाल ही में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, ‘महाराष्ट्र का कोई भी गांव कर्नाटक में नहीं जाएगा. हमारी सरकार कर्नाटक के बेलगाम, निप्पणी और कारावार जैसे मराठी भाषी गांवों को पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ाई लड़ेगी।

कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने सीमा के मुद्दे को लेकर 2004 में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था। उन्हें अभी तक कामयाबी नहीं मिली है और आगे भी नहीं मिलेगी। हमारी सरकार मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ेगी।

2-जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों की खेती की सिफारिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट 30 नवंबर को सुनवाई करेगा।

यह याचिका एंटी जीएम कार्यकर्ता अरुणा रोड्रिग्स की ओर से दायर की गई है। वकील प्रशांत भूषण के ज़रिए दाखिल याचिका में कहा गया है कि जीएम खेती पर्यावरण जैव विविधता के लिए नुकसानदायक हैं।

वहीं जीएम सरसों को जीईएसी से मंजूरी मिलने के बाद कई स्वयंसेवी कार्यकर्ता, किसान संगठन और मधुमक्खी पालकों ने विरोध किया है। 2012 में कोर्ट की तरफ गठित कमिटी ने जीएम फसलों के खिलाफ सिफारिश दी थी।


3-जम्मू-कश्मीर परिसीमन को लेकर दायर याचिका परसुप्रीम कोर्ट 30 नवंबर को सुनवाई करेगा।

पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा था कि वह इस मामले में कुछ और दस्तावेज दाखिल करना चाहती है। इस पर कोर्ट ने सरकार को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की इजाजत दे दी थी।

याचिका में केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग के गठन के सरकार के फैसले को सांविधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है।

4-यूपी में जंगल और नदियों की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई

यूपी में क्रिटिकल वाइल्डलाइफ कॉरिडोर के तहत आने वाले जंगल और नदियों की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 30 नवंबर को सुनवाई करेगा।यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव बंसल ने दायर की है।

शिकायत में बंसल ने कहा कि क्रिटिकल वाइल्डलाइफ कॉरिडोर इस क्षेत्र में बाघों सहित दूसरे जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रदान करता, इसके बावजूद अधिकारी उस पर अतिक्रमण होने से रोकने में विफल रहे हैं।

यूपी और बिजनौर के प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) के मुख्य वन्यजीव वार्डन को लिखे गए पत्र में एनटीसीए ने अधिकारियों को शिकायत पर “तथ्यात्मक स्थिति प्रस्तुत करने और उचित कार्रवाई करने” का निर्देश दिया है।

5-‘यूनाइटेड अगेंस्ट हेट’ के संस्थापक खालिद सैफी सहित अन्य द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई

फरवरी 2020 में हुए दंगों के पीछे की कथित साजिश से जुड़े यूएपीए मुकदमों पर ‘यूनाइटेड अगेंस्ट हेट’ के संस्थापक खालिद सैफी सहित अन्य द्वारा दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट 30 नवंबर को सुनवाई करेगा।

खालिद के अलावा, आरोपियों शिफा उर रहमान, सलीम खान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और सलीम मलिक ने निचली अदालत द्वारा अपनी जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

वहीं, दिल्ली पुलिस ने निचली अउालत द्वारा कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को जमानत दिए जाने को चुनौती दी है। ये सभी याचिकाएं उच्च न्यायालय में लंबित हैं।

6-सीबीआई द्वारा दिल्ली शराब घोटाला मामले में दाखिल आरोप पत्र पर राउज एवेन्यू कोर्ट 30 नवंबर को सुनवाई करेगा।

आरोप पत्र में विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मुत्थू गौतम, एक्साइज डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर कुलदीप सिंह और एक्साइज डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर नरेंद्र सिंह का नाम शामिल है। इसमें उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं है।

Bhawna
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