एकजुटता बनाये रखने के लिए सभी समुदायों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान रखना होगा- इलाहाबाद हाईकोर्ट, मांस/शराब पर बिक्री पर रोक लगाने के खिलाफ याचिका खारिज

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File Photo- Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मथुरा-वृंदावन में मांस/शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के यूपी सरकार के फैसला के संबंध में दायर एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा, “भारत महान विविधता का देश है। यदि हम अपने देश को सभी समुदायों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान के लिए एकजुट रखना चाहते हैं तो यह अत्यंत आवश्यक है।” 

जस्टिस प्रिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने हालांकि, यूपी सरकार के आदेश की वैधता पर कुछ भी टिप्पणी नहीं की (22 नगरपालिका वार्डों में मांस / शराब पर प्रतिबंध एक तीर्थ स्थल के रूप में घोषित करने के बाद) क्योंकि यह नोट किया गया कि जनहित याचिका में सरकारी आदेशों को चुनौती नहीं दी गई थी।

सरकार का प्रतिबंध आदेश 

उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 सितंबर 2021 को जारी एक अधिसूचना के जरिए मथुरा के वृंदावन में कृष्णा जन्मभूमि के आसपास 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगा दी है। 22 नगरपालिका वार्ड वाले इस क्षेत्र को भी तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, मथुरा द्वारा एक परिणामी आदेश पारित किया गया था, जिसके तहत मांस और मांसाहारी रेस्तरां बेचने वाली दुकानों का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।

क्या है पूरा मामला? 

वर्तमान जनहित याचिका (पीआईएल) एक सामाजिक कार्यकर्ता शाहिदा द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने इस साल जनवरी में जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा को मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाने के राज्य सरकार के फैसला के संबंध में दिए गए उनके प्रतिनिधित्व (वार्ड के निवासियों की ओर से) पर विचार करने की मांग की थी। उन्होंने अपने अभ्यावेदन में मांस, मछली, अंडे की दुकान आदि चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ और दुकानों, मांसाहारी होटलों आदि के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के खिलाफ राहत मांगी थी।

उन्होंने आगे शादी और अन्य औपचारिक कार्यों के लिए ऐसी प्रतिबंधित सामग्री को बाहर से आसानी से ले जाने की अनुमति मांगी और प्रार्थना की कि स्थानीय पुलिस ऐसे लोगों को बाहर से प्रतिबंधित सामग्री को ऐसे 22 अधिसूचित वार्डों में ले जाने में परेशान न करे। अब, चूंकि उनके अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया, इसलिए वह अपनी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय गई थीं। 

दलीलें 

अदालत के समक्ष, उसने तर्क दिया कि इस तरह के प्रतिबंधों के कारण, इस तरह अधिसूचित वार्डों में रहने वाले मांसाहारी व्यक्तियों को उनकी पसंद के भोजन से वंचित किया जा रहा है और उनके व्यवसाय और आजीविका को चलाने से भी वंचित किया जा रहा है।

यह आगे तर्क दिया गया कि लगाया गया प्रतिबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। दूसरी ओर, जनहित याचिका का विरोध करते हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल ने तर्क दिया कि मथुरा और वृंदावन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और क्रीड़ा स्थल होने के कारण महान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के प्रमुख स्थान हैं। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि राज्य सरकार ने ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन महत्व को बनाए रखने और पवित्र स्थानों की सभी पवित्रता को बनाए रखने के लिए दिनांक 10.9.2021 को नगर निगम मथुरा वृंदावन के 22 वार्डों को “तीर्थ का पवित्र स्थान” घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी।

न्यायालय की टिप्पणियां 

शुरुआत में, कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका में उपरोक्त अधिसूचना और सरकारी आदेश को चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए यह माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता इससे व्यथित नहीं है। न्यायालय ने उपरोक्त अधिसूचना और सरकारी आदेश की वैधता पर ध्यान देना उचित नहीं समझा। इसके अलावा, इस बात पर जोर देते हुए कि किसी विशेष स्थान को “तीर्थ का पवित्र स्थान” के रूप में घोषित करने का मतलब यह नहीं है कि कोई प्रतिबंध लगाया गया है और उक्त अधिनियम अवैध है और इस तरह की घोषणा राज्य का विशेषाधिकार है, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता नहीं कर सकता है कि इसके खिलाफ कोई शिकायत है।

पीठ ने कहा, 

“दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 17.9.2021 के शासनादेश में नगर निगम मथुरा-वृंदावन के 22 वार्डों में मांस, शराब और अंडे की बिक्री/खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध केवल 22 वार्डों के संबंध में लगाया गया है? शहर के अन्य वार्डों पर लागू नहीं है। इस प्रकार, कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राज्य प्राधिकरण ऐसे उपभोक्ताओं को प्रतिबंधित सामग्री (मांस, शराब और अंडे) के परिवहन में परेशान कर रहे हैं। इस बयान का कोई आधार नहीं है। इस आरोप को साबित करने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं लाई गई है।” पीठ ने आगे कहा कि यद्यपि जनहित याचिका में, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में कुछ आधार लिए गए हैं और यहां तक कि उल्लंघन को भी इंगित किया गया है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से याचिका में कोई राहत नहीं मांगी गई है और अधिसूचना और सरकारी आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई है।इसलिए, कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, ऐसा करने से पहले, कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया, “भारत महान विविधता का देश है। यदि हम अपने देश को सभी समुदायों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान के लिए एकजुट रखना चाहते हैं तो यह नितांत आवश्यक है। हमारे पास एक ऐसा संविधान है जो धर्मनिरपेक्ष है और जो देश में सभी समुदायों, संप्रदायों, भाषाई और जातीय समूहों आदि को पूरा करता है। यह भारत का संविधान है जो हमें हमारी सभी विविधता के बावजूद एक साथ रखता है, क्योंकि संविधान सभी समुदायों, संप्रदायों को समान सम्मान देता है।” याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी पेश हुए।

Khurram Nizami
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