आरोपी सुकेश चंद्रशेखर द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस

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ठगी के आरोप में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद आरोपी सुकेश चंद्रशेखर द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। मामले की सुनवाई के दौरान सुकेश के वकील ने अपने साथ मारपीट की शिकायत की। वही सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर का जेल में वकीलों से मिलने का समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका को खारिज किया।

सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने कहा कि ED के सामने जबसे उसने बयान दर्ज कराया है। तब से उसको जेल ऑथारिटी से जान का खतरा है, उसको दिल्ली से बाहर दूसरी जेल में ट्रांसफ़र किया जाए। वह अंडमान निकोबार जेल भी जाने को तैयार है। कोर्ट ने सवाल किया कि आप लगातार कोर्ट में याचिका क्यों दाखिल करते है, क्या आर्टिकल 32 के तहत इस तरह की याचिका दाखिल की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मंडोली जेल से शिफ्ट करने पर भी आपकी समस्या का हल नहीं होगा। वकील ने कहा उसने जेल मंत्री के खिलाफ भी शिकायत किया है, जैन ने मुझसे 10 करोड़ की मांग किया था। सुकेश चंद्रशेखर ने अपने वकीलों से मिलने का समय 30 मिनट से बढ़ा कर 60 मिनट करने की मांग किया, कहाँ उसके खिलाफ 28 केस है उसके लगभग 20 वकील है, वह किसी VVIP ट्रीटमेंट के लिए यह मांग नहीं कर रहा है, अपने खिलाफ चल रहे है केस को लेकर वह वकीलों से सही से बात नहीं कर पाता है।

कोर्ट ने सुकेश के वकील से वकीलों से 30 मिनट तक मिलने के समय पर भी सवाल उठाया,पूछा किज नियम के तहत आपको इतना समय मिला है, किस अधिकार के तहत अप्य इस समय को बढ़ाने की मांग कर रहा है क्या अपने उचित ऑथारिटी के समक्ष इस तरह की मांग किया है?

सुकेश के वकील ने कहा जेल ऑथारिटी ने वकीलों से मिलना का समय बढ़ाने से इनकार कर दिया। सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी याचिका में कहा है कि जेल में सीआरपीएफ परेशान कर रही है। सुकेश ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि जब से उसने सत्येंद्र जैन को लेकर चिट्ठी लिखी है तब से उसे धमकियां मिल रही है।

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