सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के Pahalgam में हुए आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। आतंकियों ने कथित रूप से पर्यटकों का धर्म पूछकर गोली चलाई थी ।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठित करने और केंद्र तथा Jammu & Kashmir सरकार को पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।
हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि
इस तरह की याचिकाएं सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा सकती हैं और यह समय ऐसा करने का नहीं है। कोर्ट ने कहा, “जिम्मेदार बनो। देश के प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। क्या यही तरीका है… कृपया ऐसा मत करो” ।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायाधीश आतंकवाद मामलों की जांच के विशेषज्ञ नहीं होते और इस तरह की याचिकाएं न्यायिक क्षेत्र में नहीं लानी चाहिए। अंततः, याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली ।फिलहाल, इस हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा की जा रही है, जिसने 27 अप्रैल को जम्मू में मामला दर्ज किया था ।
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