Sunday, May 18, 2025

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया

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सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें हाई कोर्ट ने विवादित स्थल से संबंधित मुकदमों को स्वीकार करने और सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में “कुछ भी गलत नहीं” है। यह फैसला 17 अप्रैल 2025 को आया, जब जस्टिस सूरज गोविंदराज की अगुवाई वाली बेंच ने शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह विवाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है और हाई कोर्ट को सभी पक्षों के दावों और आपत्तियों पर विचार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर के सर्वेक्षण आदेश पर पहले से लगी रोक जारी रहेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त 2025 को होगी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहम् बातें

  • हाईकोर्ट के आदेश पर मुहर: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट द्वारा मामले को खुद सुनने का निर्णय सही है और इसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है।
  • तेजी से निपटारा: हाईकोर्ट का यह कदम मुकदमे के त्वरित निपटारे और न्यायिक प्रक्रिया की दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया था।
  • सभी पक्षों को सुना जाएगा: कोर्ट ने आश्वासन दिया कि सभी संबंधित पक्षों को न्यायसंगत तरीके से सुना जाएगा।

यह विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है, जिसमें हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद श्रीकृष्ण जन्मभूमि का हिस्सा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद की संपत्ति मानता है।

यह विवाद ऐतिहासिक और संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि इसमें धार्मिक भावनाएं और ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं। इस निर्णय से अब यह साफ हो गया है कि मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही सुना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा।

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